देहरादून और हरिद्वार के जिला व परिवार न्यायालयों को दो सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश

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नैनीताल हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सैनिटाइजेशन के लिए देहरादून और हरिद्वार के जिला व परिवार न्यायालयों को दो सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से बंद रखने के आदेश दिए हैं। इस अवधि में इन जिलों की अदालती कार्यवाही मई 2020 में जारी अधिसूचना के मुताबिक वर्चुअल माध्यम से चलेगी।हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उक्त अवधि में इन अदालतों में एक तिहाई कर्मचारी मौजूद रहेंगे।

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